जशपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जशपुर जिले में तैनात अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) गणेश राम बर्मन को बर्खास्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट की अनुशंसा पर विधि एवं विधायी विभाग के प्रधान सचिव राम कुमार तिवारी ने यह कार्रवाई की है। पिछले छह सालों में बर्मन की यह दूसरी बर्खास्तगी है। पहली बार उन्हें वर्ष 2017 में बर्खास्त किया गया था और हाल ही में उनकी सेवा बहाल की गई थी। हालांकि इस आदेश में उनकी बर्खास्तगी का कारण नहीं बताया गया है।
आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा इस साल 3 मार्च को की गई अनुशंसा पर राज्य उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य गणेश राम बर्मन, जो फिलहाल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) के रूप में तैनात हैं, की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। आदेश में निरस्त किए जाने की वजह का जिक्र नहीं किया गया है।