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छत्तीसगढ़

चरित्र संदेह पर पत्नी की हत्या : दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कोरबा। जिले में चरित्र संदेह को लेकर पत्नी से विवाद के बाद डंडे से पीटकर हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सुनवाई के बाद पति को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।

मामला लेमरू थाना अंतर्गत 12 जुलाई 2023 का है। जहां ग्राम गढ़-उपरोड़ा खालपारा निवासी अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वह अक्सर अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। 12 जुलाई को इसी बात को लेकर दोनों के मध्य विवाद हुआ, तब उसने डंडा से पत्नी पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल पत्नी की मौत हो गई। पति ने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि घटना दिनांक को वह सुबह 8 बजे खेत जोतने गया था, दोपहर 12 बजे घर आया तो पत्नी नहीं थी। सरई पत्ता तोड़ने जंगल गई थी। शाम 4 बजे तक नहीं आने पर उसे ढूंढने जंगल गया। तब वह खेत किनारे बेहोश पड़ी मिली। उसे उठाकर घर लाया और होश आने पर खाना खिलाया। उसके बाद पत्नी सो गई, तब वह मछली पकड़ने चला गया।

शाम को वापस आया, तब मोहल्ले की महिलाएं पत्नी की मालिश कर रही थी। बाद में उसकी पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर शव का पोस्टमार्टम कराया, तब हत्या करने की बात सामने आई। जांच-उपरांत पुलिस ने संदेह के आधार पर उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की।

आखिरकार पति ने पत्नी की डंडा से पीट-पीट कर हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। पत्नी के शव में लगे खून को कपडे व रूई से पोंछने की जानकारी दी। पुलिस ने मामले में धारा 302, 201 के तहत कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी चतुर्वेदी के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए।