बालोद। पत्नी से विवाद के बाद 5 माह के बेटे को पटककर मारने वाले आरोपी पिता चित्रकांत सोनकर निवासी बैजनाथपारा दुर्ग को धारा 302 के तहत नयायाधीश ने आजीवन कारावास व एक हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। जिला न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरोज नंद दास ने यह सजा सुनाई है।
दरअसल, नमिता सोनकर 17 मई 2019 को अपने पति चित्रकांत सोनकर और बेटे शौर्य के साथ चाचा के घर शादी समारोह में शामिल होने ग्राम मार्रीबंगला आई थी। टिकावन के समय वह अपने 5 माह के बेटे को दादी के पास सुलाकर गई थी। कुछ देर बाद उसकी बहन भारती ने आकर बताई कि शौर्य को चित्रकांत सोनकर उठाकर ले गया है और गाली-गलौज कर रहा है। इसके बाद वह चाची माया और बहन भारती के साथ जिस स्थान पर बेटे को सुलाए थे, वहां पहुंची। इसके बाद बाहर निकल कर देखी तो उसका पति शौर्य कुमार को लेकर खड़ा था, इस पर विवाद शुरू हो गया। आक्रोशित पति ने पत्नी से कहा कि मेरा और बच्चे का ध्यान नहीं रखती हो। इतना कहते ही मारपीट शुरू कर दिया और शौर्य को जमीन पर पटक दिया। इसके कारण बच्चे के सिर में चोट लगी। इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई थी। मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।