रायपुर. राज्य शासन द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री अशोक कुमार लुनिया को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है। आयोग के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 04 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक के लिए नियत करता है।
इसी प्रकार उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के प्रावधानों के अनुरूप श्री अनिल अग्निहोत्री को रायपुर, श्री ओमप्रकाश चन्द्राकर को बेमेतरा, श्री पंकज कुमार देवड़ा को कोरबा, श्री राजेन्द्र पाण्डेय को रायगढ़ और डॉ. रामखेलावन कश्यप को सुकमा और श्री नवनीकांत दत्ता को सरुगजा जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य के रूप में सदस्यों का कार्यकाल 04 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, तक के लिए नियत किया गया है।