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छत्तीसगढ़

बिरनपुर आगजनी मामला: साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी

बेमेतरा।  साजा थाना क्षेत्र के तहत ग्राम बिरनपुर में 10 अप्रैल 2023 को हुई आगजनी मामले में पकड़े गए आठ आरोपियों को जिला कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। इन सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ मिला है। वहीं गलत विवेचना किए जाने पर कोर्ट ने तत्कालीन एसपी इंदिरा कल्याण एलिसेला (आईपीएस), एएसपी पंकज पटेल व थाना के एएसआई भानूप्रताप पटेल के खिलाफ जांच करने राज्य के डीजीपी व दुर्ग आईजी को निर्देश दिए है।

यह फैसला जिला कोर्ट के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने शनिवार को सुनाया है। जानकारी अनुसार अभियुक्तगण प्रदीप रजक पिता अनुज रजक उम्र 21, दिनेश रजक पिता जनक रजक उम्र 23, दुर्गेश पिता होरी लाल वर्मा उम्र 19, अजय रजक पिता कृष्णा रजत उम्र 27 वर्ष व प्रवीण कुमार साहू पिता काशीराम साहू उम्र 27 वर्ष सभी निवासी ग्राम पेंडरवानी, जिला खैरागढ़, संदीप उर्फ संतोष साहू पिता पारस राम साहू उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम राम्हेपुर थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम, मनीष उर्फ दुर्गश धुर्वे पिता फेरहाराम धुर्वे उम्र 21 व शिवा पिता रतन मंडावी उम्र 22 दोनों निवासी ग्राम चिलगुड़ा, जिला खैरागढ़ को आईपीसी की धारा 147, 148, 149 व 436 के तहत अप्रैल माह में गिरफ्तार किया गया था। इनके खिलाफ आरोप था कि 10 अप्रैल को ग्राम बिरनपुर, नहर किनारे खातून बी के मकान को आग के हवाले कर दिया गया।