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छत्तीसगढ़ रायपुर

सीएम भूपेश रायपुर को देंगे 1004 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार 27 सितंबर को रायपुर शहर को 1003.88 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री बघेल यहां पांच बड़े विकास कार्यों के लिए तात्यापारा के नवीन मार्केट में भूमिपूजन करेंगे। इन कार्यों में जी ई रोड के शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। जिसकी लंबाई 510 मीटर और निर्माण लागत राशि 134.66 करोड़ रुपये है।

रायपुर शहर में महादेवघाट और चंदनीडीह में खारुन रिवर फ्रंट के निर्माण, विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य, जिसकी लंबाई 1.55 कि.मी. है और निर्माण लागत राशि 197.36 करोड़ रुपये है। रायपुर शहर के एक्सप्रेस-वे (टेमरी) से माना वीआईपी मार्ग पर ऐलिवेटेड कॉरिडोर सहित एयरपोर्ट को जोड़ने वाले छह लेन के मार्ग का निर्माण होगा। जिसकी निर्माण लागत राशि 156.27 करोड़ रुपये है।

भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई। जहां राज्य के विकास के लिए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई।

1. खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया। जिसके तहत भारत सरकार की ओर से घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नगद व लिकिंग में खरीदी एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी। इसी प्रकार खरीफ मक्का की खरीदी एक नवबंर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड़ 20 क्विंटल एवं मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल लिकिंग सहित़ अधिकतम की जाएगी।

2. खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिये शासकीय प्रत्याभूति (राशि 14 हजार 700 करोड़ रुपये) की वैधता एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक करने का निर्णय लिया गया है।

3. खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग से प्राप्त परिणामी चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्या (नेफेड) के माध्यम से फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (एफ.आर.के.) की आपूर्ति किये जाने की सहमति दी है।

4. मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक-4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदनें पर राज्य शासन की तरफ से 15 प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया गया है। प्रथम स्टेज प्राक्कलन के अनुसार 309 पत्रकारों को दी जाने वाली छूट की राशि 6 करोड़ 37 लाख 20 हजार 450 रुपये रायपुर विकास प्राधिकरण को स्वीकृत किया गया।

5. ग्राम डूण्डा, सेजबहार एवं बोरियाकला, तहसील, जिला रायपुर में रियल स्टेट प्रोजेक्ट न्यू स्वागत विहार के स्वीकृत अभिन्यास एवं प्रभावितों को प्लाट उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में स्वीकृत 8 ले-आउट को निरस्त किया जाए। न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अनधिकृत कालोनी मानते हुए नियमितीकरण की कार्रवाई की जाए। कौशल्या माता विहार नगर विकास योजना में बिल्डर की कुछ भूमियों का योजना से पृथक करने हेतु डिनोटिफिकेशन करने का निर्णय लिया गया। ताकि प्रभावितों को भूखण्ड प्रदान किया जा सके।

6. नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित थोक व्यवसायिक बाजार या कमर्शियल हब परियोजना के आवंटन दर एवं भू-खण्ड आबंटन की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में व्यापरियों को 945 रुपये के स्थान पर 540 रूपए प्रति वर्गफीट की दर से भूखण्ड दिया जाएगा। इससे नवा रायपुर प्राधिकरण को होने वाली क्षति की कुल राशि 117.86 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से की जाएगी।

7. राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी) से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित प्रथम श्रेणी) के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा 5 वर्ष में 4 माह का शिथिलीकरण करने का अनुमोदन किया गया।

8. जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक के तीन पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-15 (वेतनमान 118500-214100) सृजित करने का निर्णय लिया गया।

9. राजगामी संपदा की भूमि वाईडनर मेमोरियल स्कूल हेतु भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

10. रत्नेश्वर कुर्मि क्षत्रिय सेवा संस्थान रतनपुर को शासकीय भूमि आबंटन और व्यवस्थापन में रियायत का निर्णय लिया गया।

11. आवेदक संस्था अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हल्बा आदिवासी समाज भिलाई-दुर्ग को आबंटित भूमि में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

12. गोंड समाज जिला-सरगुजा को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

13. रजवार समाज सूरजपुर को शासकीय भूमि  आवंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

14. दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज राजनांदगांव द्वारा सामाजिक भवन के निर्माण के लिए भूमि  आवंटन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

15. तहसील साहू संघ छुरिया, जिला राजनांदगांव को सामाजिक भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

16. हरदिया साहू समाज रायपुर और साहू समाज दुर्ग को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

17. मनेन्द्रगढ़ नगरीय क्षेत्र में वर्ष 1959 के पूर्व के कब्जाधारियों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।

18. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड तीन क्रमांक चार में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

19. ग्राम पंचायत घुमका, जिला- राजनांदगांव को नगर पंचायत बनाये जाने के लिए निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

20. ग्राम पंचायत पोरथा, जिला-सक्ती को नगर पंचायत बनाये जाने के लिए निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

21. छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी में सुदीप ठाकुर को संचालक (संविदा) नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

22. रामेश्वर गहिरा गुरु प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय श्री कोट, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 के प्रावधान के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।