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छत्तीसगढ़ रायपुर

गुरुचरण को मिली अग्रिम जमानत, महिला एंकर ने केबल कारोबारी पर लगाया था यौन शोषण का आरोप

रायपुर। ग्रैंड न्यूज विजन के डायरेक्टर को अग्रिम जमानत मिल गई है। गुरुचरण सिंह होरा पर महिला एंकर ने यौन शोषण का आरोप लगाया था।

बता दें कि ग्रैंड न्यूज़ विजन के डायरेक्टर गुरु चरण सिंह होरा निवासी देवेंद्र नगर रायपुर को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश दुर्ग गणेश राम पटेल के न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है। 25 हजार के मुचलके पर अग्रिम जमानत स्वीकार की गई है।

ग्रैंड न्यूज़ विजन की महिला एंकर की शिकायत पर सुपेला पुलिस ने 3 फरवरी को गुरु चरण सिंह होरा के खिलाफ FIR दर्ज किया था। धारा 354, 354A, 506, 509 के तहत मामला दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले में गुरु चरण सिंह होरा ने दुर्ग न्यायालय में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत का आवेदन पेश किया। सोमवार को अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई और आज मंगलवार शाम 4 बजे फैसला सुनाया गया। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी गुरु चरण सिंह होरा को 25 हजार के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी है।

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