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छत्तीसगढ़

जिला प्रशासन ने रोका बाल विवाह

जांजगीर-चांपा। महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से नाबालिग कन्या का विवाह से रोका गया। महिला एवं बाल विकास अनिता अग्रवाल एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व और पुलिस विभाग के सहयोग विकासखण्ड बलौदा के बुडग़हन में बालिका के घर जाकर उसके अंकसूची की जांच की गई, जहां बालिका की उम्र 17 वर्ष 06 माह होना पाया गया।

बालिका का विवाह 19 फरवरी 25 को निर्धारित था। विवाह की पुरी तैयारी हो चुकी थी। विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बालिका एवं उनके माता-पिता और स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया। समझाइश के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के माता-पिता की सहमति से बालिका के विवाह को रोका गया। दल में परामर्शदाता प्रजेश शर्मा, पर्यवेक्षक लता ठाकुर चाइल्ड हेल्प लाइन समन्वयक निर्भय सिंह, भूपेश कश्यप, कोमल जायसवाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी ओग्रे और सचिव घासीराम पटेल उपस्थित थे।

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