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छत्तीसगढ़

फर्जी दस्तावेज के सहारे बेच दी सरकारी जमीन, 21 पर एफआईआर

सरगुजा। फर्जी दस्तावेज के सहारे सरकारी जमीन बेचने के मामले में 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आरोप है कि बतौली ब्लाक अंतर्गत ग्राम भटको, कालीपुर और करदना में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शासकीय जमीन का पट्टा बनवाया गया। प्रशासनिक जांच के बाद बतौली थाने में मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार बतौली से लगे ग्राम पंचायत भटको के ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि शासकीय जमीन का फर्जी तरीके से पट्टा बनवा लिया गया है। क्रेता-विक्रेता के संबंध में गांव वालों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर कुंदन कुमार ने गंभीरता दिखाते हुए प्रकरण की जांच के लिए कमेटी का गठन किया। राजस्व विभाग के टीम की जांच में बतौली ब्लाक के कई गांवों में जमीन घोटाला उजागर हुआ। ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर तहसील न्यायालय बतौली में राजस्व प्रकरण की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जमीन से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया। किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि संबंधित खसरा नंबर की जमीन नियमों के तहत उनके नाम पर आई हो। जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व अमले ने बतौली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर में कार्यवाही करते हुए चार और 19 लोगों को नामजद किया है। इसमें पटवारी व कानूनगो दोनों एफआईआर में नामजद है। इन सभी के विरुद्ध धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

0 इनके खिलाफ एफआईआर
जमीन घोटाले के एक प्रकरण में पुलिस ने पटवारी कंचन राम पैकरा, तहसील कार्यालय के कानूनगो जान बड़ा, रामानंद यादव, भगमनिया, शशांक गुप्ता, जगमोहन, हेमंत यादव, प्रेमलता, अश्वनी सिंह, भूपेंद्र यादव, अनूप गुप्ता, उदय राम, सुंदर राम, सुभग राम, रामप्रसाद, प्रदीप गुप्ता, अनीता यादव, बीना गुप्ता और दूसरे प्रकरण में बैगिन लोहार, अमित गुप्ता, पटवारी कंचन राम पैकरा व कानूनगो जान बड़ा के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है।