कोरबा। राताखार मुक्तिधाम में करीब साढ़े 3 साल पहले फांसी पर लटकी मिली चालक की लाश के मामले में उसके मालिक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है। मालिक की प्रताड़ना ने उसे आत्मघाती कदम उठाने के लिए विवश किया था।
मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना अंतर्गत सोनाउ राम पिता ररू राम साहू 70 वर्ष निवासी मानस चौक, राताखार 05.11.2020 को प्रातः करीब 5 बजे मुक्तिधाम राताखार में बरगद के पेड़ पर फांसी के फंदे में झूलता मिला था। पुत्र अनिल कुमार 32 वर्ष ने सूचक सनत निर्मलकर के साथ थाना आकर सूचना दिया था। सोनाउ राम घर से सबेरे करीब 5 बजे दिशा मैदान के लिए पानी बाटल, गुड़ाखूं डिब्बा और नीले रंग का स्पंज चप्पल पहनकर बाहर निकला था। प्रातः 6.30 बजे सुरेश ने घर आकर बताया कि तुम्हारा पिता मुक्तिधाम राताखार में बरगद के पेड़ पर फांसी लगा लिया है। सूचना पर कोतवाली में मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की गई।
कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मोतीलाल पटेल ने बताया कि सोनाउ राम साहू पेशे से ड्रायवर था तथा ट्रेलर मालिक के. आर. लाम्बा का ट्रेलर चला रहा था। वह ट्रेलर बालको में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे मालिक को क्षति हुई थी, जो वाहन मालिक उक्त क्षति के संबंध में सोनाउ राम साहू से ट्रेलर वाहन चलवा रहा था तथा दो माह से वेतन नही दे रहा था व लगातार प्रताड़ित कर रहा था। सोनाउ राम साहू द्वारा तबियत खराब होने पर व दो माह से वेतन न मिलने पर के. आर. लाम्बा से वेतन की मांग किया। तब के. आर. लाम्बा द्वारा वेतन न देकर गाली गुप्तार कर मारने को तैयार हो गया, जिससे दुःखी व प्रताड़ित होकर सोनाउ राम साहू ने के. आर. लाम्बा के विरूद्ध सुसाईट नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मामले में गवाहों के कथन, सुसाईट नोट परीक्षण व अब तक की संपूर्ण जांच में आरोपी के. आर. लाम्बा के विरूद्ध अपराध धारा 306 भादवि के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।