रायपुर। प्रदेश के व्यवसायियों की सुविधा के लिए ओटीएस के आवेदन छुट्टी के दिन भी लिए जा रहे हैं। इसके तहत 30 और 31 मार्च की शासकीय अवकाश के दिन भी आवेदन लिए जाएंगे।
राज्य शासन ने वैट के पुराने बकाया के एकमुश्त निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम (ओटीएस) के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि को सरकार द्वारा 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है।
मार्च माह के अंतिम 3 दिन (29, 30 और 31 मार्च) लगातार शासकीय अवकाश है, इससे कई व्यापारी/करदाता आवेदन करने से वंचित न हो, इसको देखते हुए राज्य कर आयुक्त द्वारा आदेश जारी कर सभी संभाग वृत्त कार्यालयों में कर्मचारियों की ड्यूटी विशेष रूप से ओटीएस के आवेदन प्राप्त करने के लिए लगाई गई है, जिससे शासन की योजना का लाभ लेने किसी बकायेदार को वंचित न होना पड़े।