बिलासपुर। कथित कोयला घोटाला मामले में IAS रानू साहू की गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत अर्जी को लेकर सोमवार हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने सभी पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला घोटाला मामले में IAS रानू साहू को बीते साल 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। रानू साहू ने अपने वकील के जरिए लोअर कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिसके खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले में सुनवाई शुरू है और कोयला घोटाले (Coal Scam) में उन पर लगे गंभीर आरोप की भी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है।
बता दें कि इससे पहले गुरुवार 14 दिसंबर को 2023 को IAS रानू साहू की जमानत याचिका पर बहस हुई थी, उस दौरान रानू साहू के वकील ने भी अपने तथ्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन सुनवाई अधूरी रह गई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसके लिए 8 जनवरी तक का समय दिया था।
यहां बताना जरूरी होगा कि ईडी ने कोयला घोटाला माामले में 21 जुलाई को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी घर में ED ने छापा मारा था। जांच के बाद ED ने 22 जुलाई की सुबह IAS रानू साहू को गिरफ्तार किया था। रानू साहू के अलावा सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई, एसएस नाग, सूर्यकांत तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया था।