बिलासपुर। निलंबित IAS रानू साहू की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रानू साहू को फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा। बीते सात जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। जिस पर गुरुवार को आर्डर किया गया।
बता दें IAS रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। इससे पहले लोवर कोर्ट ने भी रानू साहू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रानू साहू को जुलाई 2023 में हिरासत में लिया था। ईडी की ओर से उन पर कथित कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इससे पहले सुनवाई के दौरान इसी केस में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव समेत 9 आरोपी फिर से कोर्ट में पेश नहीं हुए। जेल में बंद आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन पेशी हुई। इनके कोर्ट में गैरहाजिर रहने पर ईडी के वकील ने आपत्ति जताई तो जेल प्रशासन की ओर से फोर्स की कमी का हवाला दिया गया।
0 9 आरोपियों को फिर से नोटिस
ईडी के वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि मामले में आरोपी विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व विधायक चंद्रदेव राय समेत 9 लोगों को कोर्ट ने फिर से नोटिस जारी किया है। इनमें कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नारायण साहू, मनीष उपाध्याय भी शामिल हैं।
कोयला घोटाले केस में जेल में बंद सौम्या चौरसिया, आइएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश होना था। मामले से जुड़े आरोपी पिछली तीन सुनवाई से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं और ना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं।