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छत्तीसगढ़

सहायता करना मानवीय कर्तव्य : दुर्घटना में घायल दोस्त को छोड़कर भागने वाले 2 युवकों पर कार्रवाई

रायगढ़। सड़क दुर्घटना में घायल साथी को अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसे छोड़कर भागने वाले दो युवकों के खिलाफ चक्रधरनगर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर 2024 की शाम सुधीर सा (मृतक), अजय निषाद और अलेख साव एक ही बाइक प्लेटिना सीजी 13एएस 5615 में सवार होकर ग्राम महापल्ली दुर्गा देखने जा रहे थे। बाइक को अलेख साव चला रहा था। बीच में अजय निषाद और पीछे सुधीर बैठा हुआ था। ग्राम महापल्ली बेरियर के पास मुख्य मार्ग में बाइक सहित तीनों गिर गए। सुधीर के सिर व शरीर में अंदरूनी चोट आई थी। घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया। उसे तत्काल इलाज की आवश्यकता थी। घटनास्थल से महज दो किमी की दूर पर ग्राम लोईग में स्वास्थ्य केंद्र है। 8 किमी की दूरी पर अलेख का गांव बेलरिया है। उसके दोनों दोस्त अजय और अलेख साय ने अपने दोस्तों को बुलाया और अस्पताल न ले जाकर सुधीर को ग्राम बेलरिया ले गए और बाड़ी में छोड़ दिया। परिजनों को सूचना दिए बगैर अपने अपने घर चले गए।

इधर ग्रामवासी के माध्यम से सुधीर के परिजनों को दुर्घटना की सूचना मिली। परिजन सुधीर को अस्पताल ले गए। जहां उपचार के दौरान 15 अक्टूबर को सुधीर की मौत हो गई। अजय और अलेख बखूबी जानते थे कि सुधीर को अस्पताल नहीं ले जाने पर उसकी मौत हो सकती है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 105, 3 (5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एडीशनल एसपी आकाश मरकाम ने कहा कि घायल व्यक्ति की सहायता करना मानवीय कर्तव्य है। गुड सेमेरिटन, कानून के तहत सहायता करने वाले लोगों पर कोई कानूनी कार्यवाही नही होती। उन्होंने अपील की है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की तत्काल मदद करें और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में देरी न करें।

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