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छत्तीसगढ़

पत्नी की गला दबाकर हत्या के बाद गुनाह छुपाने की कोशिश, पीएम में हुआ खुलासा, पति गिरफ्तार

रायगढ़ । बीते दिनों रात 09.15 बजे भागवत कुर्रे पिता स्व राखीराम कुर्रे 30 ग्राम वार्ड 13 कोसीर का पत्नी मालती कुर्रे से मामूली विवाद हो गया था। भागवत ने तैश में आकर पत्नी मालती कुर्रे की गला को दबाकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद वह भयभीत था। ऐसे में वह अपनी मां चंद्रिका बाई एवं बहन जानकी अनंत को अपने रूम में बुलाया। तत्पश्चात पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। वही भागवत कुर्रे के मां एवं बहन ने मालती कुर्रे के हांथ को छुकर देखे तो मालती की मौत हो चुकी थी।

घटना का साक्ष्य छुपाने के नीयत से तीनों ने मिलकर मालती के लाश को रूम से उठाकर बाड़ी के पास कुंआ के किनारे बने फर्स में ले गए, ताकि फिसलकर गिरने की वजह से मौत होना बताया जा सके। उनकी सुनियोजित घटना काफी हद तक सही दिशा में थी। जहां उपचार के लिए सारंगढ़ अस्पताल ले गए, यहां डाक्टर ने पेरीक्षण उपरांत मौत होना बताया।

पीएम रिपोर्ट

मृतिका के शव का पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा महिला की मौत गला दबाने से श्वांस अवरोध होना एवं हत्या प्रकृति का होना लेख किया गया। इस पर धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जांच की गई जांच दौरान आरोपित भागवत कुर्रे, चंद्रिका कुर्रे, जानकी अनंत के साथ मिलकर हत्या करना स्पष्ट हुआ।

तीनों के बयान में कई तरह के विरोधभास

ततपश्चात पूछताछ में मृतका के पति द्वारा पुलिस को गुमराह करने का काफी प्रयास किया गया, परंतु तीनों से अलग-अलग पूछताछ की गई तो तीनों के बयान में कई तरह के विरोधभास नजर आया। ऐसे में तीनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह टूट गए और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई बयां कर दिए।

न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया

भागवत कुर्रे पिता स्व राखीराम कुर्रे 30 चंद्रिका कुर्रे पति स्व राखीराम कुर्रे 60 जानकी पति राजाराम अनंत 40 ग्राम वार्ड 13 कोसीर थाना कोसीर जिला सारंगढ बिलाईगढ को गिरप्तार कर धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।