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छत्तीसगढ़

वृद्ध पिता के हत्यारे कुलयुगी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा, शादी को लेकर हुआ था विवाद

अंबिकापुर। लाठी से पीट-पीटकर वृद्ध पिता की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपी ने अपने ही पिता की 24 नवंबर 2020 की रात हत्या कर दी थी।

मिली जानकारी के अनुसार मृतक सुखलाल मझवार उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सैदू मझवारपारा का रहने वाला था। 24 नवंबर 2020 को सुखलाल का बेटा धनीराम शराब के नशे में घर पहुंचा और अपनी शादी की बात को लेकर पिता के साथ विवाद करने लगा। इस दौरान गुस्से में धनीराम ने लाठी डंडे व हाथ-मुक्के से अपने वृद्ध पिता की बेदम पिटाई कर दी थी। इसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के दौरान 29 नवंबर 2020 को सुखलाल की मौत हो गई। मामले में उदयपुर पुलिस ने धारा 302 के तहत आरोपी पुत्र सुखलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल दाखिल कर दिया गया था। मामले की सुनवाई न्यायालय अंबिकापुर में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष चल रही थी। मामले की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने आरोपी कुलयुगी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।