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छत्तीसगढ़

स्कूल कॉलेज व धार्मिक स्थलों से 100 मीटर दूर रहेंगी शराब दुकानें, हाईकोर्ट को सरकार का जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों समेत खेल मैदान और अस्पताल के आस-पास शराब दुकानों पर मीडिया में दिखाई खबरों को स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया और इस मामले में छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन को जवाब देने को कहा।

इस जनहित याचिका पर मंगलवार को जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने हाईकोर्ट को बताया है कि स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों से अब 100 मीटर दूर शराब दुकानें रहेंगी। इसके पहले 50 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोलने का नियम था, जिसे बदल दिया गया है। इसके बाद भी कहीं शिकायत है तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नियमों और प्रावधानों के आधार पर ही शराब और चखना दुकान संचालित किए जाएंगें हाईवे से कम से कम 500 मीटर से ज्यादा दूर पर शराब दुकान लगाने के निर्देश का भी पालन कराया जा रहा है। शासन के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी।

बिलासपुर जिले में कुल 65 से ज्यादा देसी विदेशी शराब दुकानें सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। इनमें से कई शराब दुकानें ऐसी है जो रिहायशी इलाकों, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों समेत अस्पतालों के आस-पास संचालित है, जिसका कई दिनों से विरोध किया जा रहा है। समय समय पर ऐसे स्थानों पर संचालित शराब दुकानों को हटाए जाने की मांग होती रही है। आबकारी विभाग समेत कलेक्टर प्रशासन को आवेदन भी किया गया, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल-कॉलेज के पास संचालित दुकानों के चलते छात्र-छात्राओं समेत स्कूल- कॉलेज प्रबंधन को हमेशा सुरक्षा को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासकर महिलाओं, छात्राओं को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी पर संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था।

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