रायपुर. कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देशानुसार जिले के समस्त उर्वरक/कीटनाशी निरीक्षकों के द्वारा कीटनाशी/उर्वरक विक्रय परिसरों का निरीक्षण किया जा रहा है। उर्वरक निरीक्षकों द्वारा खरीफ फसलों के लिए खाद की कमी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए उर्वरक का व्यवसाय कर रहे थोक खुदरा विक्रेता एवं सेवा सहकारी समितियों में पीओएस मशीन स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक का सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही अमानक उर्वरक एवं कीटनाशक औषधियों का विक्रय पर रोक लगाने के लिए निरंतर कार्यवाही की जा रही है।
कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि आरंग के मुरारी बीज भण्डार, इंदु कृषि केन्द्र, मेघा कृषि केन्द्र, अभनपुर के यदु टेªडर्स, माॅं महामाया कृषि केन्द्र, गुलाटी कृषि केन्द्र का निरीक्षण किया गया। जिसमें कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं 1971 तथा उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 के खण्ड 5 और 35 (1) के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया। हर्ष कृषि केन्द्र सिलयारी धरसीवा कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं 1971 के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया ।