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अब छत्तीसगढ़ में कहीं भी सीबीआई कर सकती है कार्रवाई, इन धाराओं के तहत मिला अधिकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने सीबीआई को पूरे राज्य में कार्रवाई करने का अधिकार देने से संबधित सहमति पत्र जारी कर दिया है। इसकी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई है। बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार सीबीआई प्रदेश में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 और 120बी के तहत राज्य की सीमा में कहीं भी कार्रवाई कर सकती है।

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