रायपुर। गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना के लिए कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में उल्लेखित है कि राज्य शासन को बहुधा यह शिकायत प्राप्त होती है कि विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शिक्षकीय कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में संलग्न हैं। गैर शिक्षकीय संलग्नीकरण से शिक्षण का कार्य प्रभावित होता है।
निर्देशानुसार गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न सभी शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों का संलग्नीकरण तत्काल समाप्त किया जाकर, उन्हें उनके मूल पदस्थापना शाला में अध्यापन कार्य हेतु कार्यमुक्त किया जाये।
संलग्नीकरण समाप्त किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र 7 दिवस के भीतर संचालक, लोक शिक्षण को अनिवार्यतः प्रेषित करें। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा। इसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने कहा गया है।