Home » इलाज में लापरवाही से मरीज की मौतः कोर्ट ने डॉक्टर व अस्पताल पर ठोका जुर्माना, परिजनों को 10 लाख रूपए देने के निर्देश
छत्तीसगढ़ बिलासपुर

इलाज में लापरवाही से मरीज की मौतः कोर्ट ने डॉक्टर व अस्पताल पर ठोका जुर्माना, परिजनों को 10 लाख रूपए देने के निर्देश

बिलासपुर।  इलाज और ऑपरेशन में लापरवाही से मरीज की हुई मौत के एक मामले को जिला उपभोक्ता फोरम बिलासपुर ने गंभीरता से लिया। मामले में कोर्ट ने डॉक्टर और न्यू बेल्यू हॉस्पिटल को मृतक के परिजनों को 10 लाख रूपए 45 दिन के भीतर देने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश की कॉपी स्टेट मेडिकल काउंसिल को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

दरअसल मूलतः जांजगीर-चांपा जिला निवासी छोटेलाल टण्डन बिलासपुर के मंगला में रह रहा था। सर्वाइकल पेन की समस्या आने पर वह 2016 में मगर पारा स्थित न्यू बेल्यू हॉस्पिटल इलाज कराने गया। यहां लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. ब्रजेश ने एमआरआई के बाद ऑपरेशन किया और दूषित ब्लड चढ़ा दिया। दूषित ब्लड की वजह से छोटेलाल टंडन की तबीयत बिगड़ने लगी, उसका पेट फूलने के बाद अतड़ी फट गई। छोटेलाल का अतड़ी फटने के बाद दोबारा उसका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद दूसरे दिन उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई।

इस मामले को लेकर छोटेलाल के परिजनों ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। परिवाद दायर होने के बाद से डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन ने फोरम में एक बार भी डिस्चार्ज समरी पेश नहीं किया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य आलोक पांडेय और पूर्णिमा सिंह ने सुनवाई के बाद मृतक छोटेलाल के परिजनों को 45 दिनों के भीतर 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया है।

Search

Archives