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छत्तीसगढ़

शराब में जहर मिलाने वाले को आजीवन कारावास की सजा

जांजगीर-चांपा। जिले में शराब में जहर मिलाकर पिलाने वाले आरोपी विजय सूर्यवंशी को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। घटना 30 अगस्त 2023 को नवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव रोगदा की है।

ग्राम रोगदा निवासी आरोपी विजय सूर्यवंशी अपने मुंह बोले साले रोहित कमलाकर के घर गया और उनकी बेटी निर्जला से कहा कि ये एक पाव शराब रोहित को दे देना। शाम को रोहित घर आया तो ज्यादा नशे में होने पर बेटी ने उसे यह शराब नहीं दी। दूसरे दिन ललिता व किरण अपनी ससुराल शिवशंतन सूर्यवंशी, पड़ोसन ललिता बाई के साथ भोजली विसर्जन के बाद घर में बैठे थे। तभी ललिता अपने भतीजे देवेन्द्र को शराब लाने के लिए रोहित के घर भेजी। निर्जला ने विजय द्वारा दी गई शराब को उसे दे दिया। शराब पीने के बाद ललित व किरण के पेट में दर्द होने लगा और बेहोश हो गए। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस पूछताछ में पता चला कि विजय सूर्यवंशी अपने मुंह बोले साले रोहित को जान से मारने की नीयत से 1 पाव शराब में अज्ञात जहर मिलाकर परिजनों को दिया था, लेकिन वहीं शराब पीने से किरण व ललित सूर्यवंशी की मौत हो गई। शार्ट पीएम में भी दोनों की मौत जहरीली शराब पीने से पाया गया। फैसले में ही 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 3 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक (एफटीसी) योगेश गोपाल ने पैरवी की।

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