रायगढ़। थाना चक्रधरनगर में थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम गोर्वधनपुर में रहने वाले निखिल (22 साल) ने शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी करने से मुकर गया।
पीड़ित युवती ने बताया कि वर्ष 2020 से वह निखिल को जानती है, उसकी बहन के माध्यम से जान परिचय हुई थी। निखिल से बातचीत होती थी और निखिल पसंद करता हूं शादी करूंगा बोला था। मई 2020 को निखिल शहर घूमने जाने के बहाने बुलाया और अपने साथ घर ले गया। जहां शादी करने का विश्वास दिलाकर शारीरिक संबंध बनाया। युवती ने बताया कि उस समय वो नाबालिग थी। बालिग होने पर घरवालों को निखिल के बारे में जानकारी दी। तब घरवाले निखिल के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गये थे। निखिल और उसके घरवाले शादी के लिए राजी थे, लेकिन बाद में निखिल ने शादी से इंकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
युवती के आवेदन पर आरोपित निखिल पर अप. क्र. 285/2024 धारा 376(2) (ढ), 366, 506 आईपीसी, 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। नाबालिग एवं महिला संबंधी अपराधों की समय सीमा में विवेचना को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप तत्काल चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी निखिल के घर दबिश देकर हिरासत में लिया गया, जिसे न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।