कोरबा। कोतवाली कोरबा और महासमुंद पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक वर्ष पहले अगवा हुई किशोरी को बरामद करने के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी के परिजनों ने पिछले वर्ष मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुम इंसान खोज के अंतर्गत पुलिस ने जानकारी हासिल की और इसे अंजाम तक पहुंचाया। रात में ही महासमुंद पुलिस दोनों को लेकर रवाना हो गई।
सीएसईबी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत बिजली उत्पादन कंपनी के द्वारा मध्यप्रदेश के दौरान रशियन हॉस्टल व जीटी हॉस्टल बनाए गए थे, जिसमें अभियंताओं के लिए आवास की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में इनका उपयोग प्रशिक्षण पर आने वाले वर्ग के लिए किया जा रहा है। इसी इलाके में जंगल के बीच दो कच्चे मकान तैयार किये गए हैं, जहां पर पुलिस ने रात्रि को कार्रवाई की। इस सिलसिले में पुलिस ने महासमुंद क्षेत्र के रहने वाले 21 वर्षीय युवक को 363 आईपीसी के प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ मौजूद 16 वर्षीय किशोरी को बरामद किया गया है।
पुलिस ने बताया कि महासमुंद थाना में 463/23 पिछले वर्ष दर्ज किया गया था। अगवा की गई किशोरी के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आगे जांच-पड़ताल की, लेकिन कोई खास नतीजे नहीं आने पर इसे लंबित कर दिया। हालांकि अन्य स्तर पर तलाशी की जा रही थी। हाल में ही पुलिस ने गुम इंसान खोज अभियान शुरू किया और पुराने प्रकरणों की खबर ली। इस कड़ी में पता चला था कि अगवा की गई किशोरी एक युवक के साथ कोरबा में रह रही है। लंबे समय से उसकी उपस्थिति यहां होने की जानकारी मिली। मोबाइल नंबर और लोकेशन के आधार पर महासमुंद पुलिस की टीम सब इंस्पेक्टर दिलीप वर्मा, आरक्षक माही धु्रव, पुलिस कर्मी दुर्गा प्रसाद और चंद्रसेन के साथ दो दिन पहले ही पहुंची। टीम ने कोतवाली थाना प्रभारी अभिनवकांत सिंह से संपर्क कर इस प्रकरण से अवगत कराया। इसे संवेदनशीलता से लिया गया। एएसआई अजय सिंह, चंद्रकांत, सुनील सिंह को भी सहयोग के लिए शामिल किया गया।
रात्रि में दो थानों की पुलिस ने संबंधित क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाते हुए जंगल के बीच बने मकान से किशोरी को बरामद करने के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि रात में ही पुलिस उन्हें लेकर महासमुंद के लिए रवाना हो गई है। महासमुंद से आई पुलिस टीम ने बताया कि प्राथमिक रूप से इस मामले में बरामद की गई किशोरी का बयान दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य संबंधित प्रक्रियाएं की जाएंगी। तथ्यों के आधार पर इस मामले में आगे धाराएं बढ़ाई जा सकती है।