बिलासपुर। विशेष सीबीआई कोर्ट ने बिलासपुर रेल मंडल के एक अफसर को 4 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रमोद कुमार सीनियर डीपीओ कार्यालय में अधीक्षक के पद पर था। सीबीआई ने 2017 में जूनियर क्लर्क से 28 हजार रुपए गिरफ्तार किया था। 6 साल तक चले ट्रायल के बाद अब दोषी को सजा मिली है।
दरअसल, रेलवे में जूनियर क्लर्क के पद पर कार्यरत मुकेश कुमार ने करीब डेढ़ लाख रुपए एरियर्स के भुगतान के लिए आवेदन किया था। सीनियर डीपीओ कार्यालय के तत्कालीन अधीक्षक रहे प्रमोद कुमार ने फाइल अटका दी। एरियर्स के भुगतान की एवज में प्रमोद ने 30 हजार रुपए की डिमांड की।
जूनियर क्लर्क मुकेश कुमार ने रिश्वत मांग रहे अफसर के खिलाफ सीबीआई में शिकायत कर दी। इसके बाद सीबीआई की टीम ने कार्यालय अधीक्षक को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। सीबीआई के कहने पर मुकेश कुमार ने सौदा तय किया और 30 हजार रुपए की जगह 28 हजार रुपए में डील तय हुई।
सौदा तय होने के बाद सीबीआई की टीम ने 21 फरवरी 2017 को क्लर्क को पैसे देकर कार्यालय अधीक्षक से बात कराई। कार्यालय अधीक्षक प्रमोद कुमार ने पैसे लेकर रेलवे स्टेशन के सामने सिटी बस स्टॉप के पास बुलाया। इस बीच सीबीआई की टीम भी उसके पीछे-पीछे रही। जैसे ही शिकायतकर्ता ने कार्यालय अधीक्षक प्रमोद को पैसे दिए। टीम ने घेराबंदी कर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। रिश्वत लेने की पुष्टि होने के बाद सीबीआई ने आरोपी अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।