कोंडागांव । जिले के थाना फरसगांव में प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पिछले 6-7 वर्ष पूर्व जब पीड़िता घर पर अकेली थी, तभी ग्राम झाटीवन आलोर के पंचम मरकाम पिता स्वः सोनसाय पीड़िता के घर में घुमने के बहाने गया और पीड़िता को अकेली देखकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। उसके बाद पीड़िता को शादी करूंगा कहकर झांसा दिया। साथ ही आरोपी द्वारा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया, जिससे पीड़िता डर के कारण किसी को नही बता सकी और गर्भवती हो गई। दिसम्बर 2019 में पीड़िता ने एक लड़के को जन्म दिया। उसके बाद भी पीड़िता को किसी को बताने पर तुम्हे व तेरे बच्चे को जान से मार दूगां कहकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म करता रहा।
पीड़िता कई बार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत करती थी, लेकिन पीड़िता को आरोपी टंगिया दिखाकर तेरे तथा तेरे बच्चे को काटकर फेंक दूंगा कहकर धमकी देता था। पीड़िता डरकर चुप रह जाती थी। आखिरकार पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने पंचम मरकाम के खिलाफ अपराध क्रमांक 2/2025 धारा 376 (2) (6), 506 भादवि. कायम कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान आरोपी पंचम मरकाम पिता स्व. सोनसाय मरकाम उम्र 37 वर्ष निवासी झाटीबंन पारा आलोर थाना फरसगांव के विरूध्द गिरफ्तारी के पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से रविवार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जाएगा।