सक्ती। मानसिक रूप से विक्षिप्त, असहाय महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले आरोपित को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट यशवंत कुमार सारथी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से दंडित किया है।
एक अधेड़ विक्षिप्त महिला डभरा में एक किराना स्टोर्स के पास खाली पड़े तखत में सोती थी। दिन में वह नगर में घूम कर गुजर बसर करती थी। उसे भोजन पानी वहीं रहने वाली राधाबाई सिदार देती थी। अधेड़ महिला की माता-पिता व कोई रिश्तेदार नहीं थे। 5 अप्रैल 2022 की रात्रि करीब एक बजे किशन यादव महिला को पकडकर राधाबाई के मकान के पास ले जाने का प्रयास कर रहा था। वह उसके सिर के बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे ले गया और दुष्कर्म किया। महिला द्वारा विरोध करने पर किशन ने उससे मारपीट की और जान से मारने की नीयत से सिर को पत्थर में पटककर उसे घायल कर दिया। इतना ही नहीं निर्दयता की हद पार करते हुए उसने लोहे कह राड से गुप्तांग में हमला कर दिया, जिससे अत्यधिक रक्त स्राव होने से ब्रेन हेमरेज हो गया और दूसरे दिन सुबह 10.30 बजे उसकी मौत हो गई। मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण सीसीटीवी फुटेज एवं पड़ोसियों के बयान के आधार पर आरोपित किशन यादव को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया और जेल भेजा गया। विवेचना उपरांत आरोपित के खिलाफ धारा 302 ,376, 376 (2) (1) (ष), 376 (छ) के तहत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में पेश किया गया ।
विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट यशवंत कुमार सारथी ने वार्ड नंबर 9 डभरा निवासी आरोपित किशन यादव (31) पिता सहदेव यादव को हत्या और दुष्कर्म के लिए दोषी पाए जाने पर धारा 376 (1) के अपराध के लिए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये का अर्थदंड एवं धारा 376 (2) (ठ )(ड), के तहत आजीवन कारावास एवं 2 हजार रूपये अर्थदंड, 376 (छ) के लिए आजीवन कारावास एवं धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने पैरवी की।