सूरजपुर। जिले के थाना चांदनी बिहारपुर अंतर्गत ग्राम कोल्हुआ में दस दिन पूर्व शादी समारोह में शामिल होने गई 18 वर्षीय पंडो युवती की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक 18 वर्षीय युवक और बिहारपुर चांदनी क्षेत्र के एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने युवती के साथ अनाचार की कोशिश की थी। युवती के विरोध के कारण आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया था।
जानकारी के अनुसार 26 मई को कोल्हुआ के जगमोहन पंडो की पुत्री अनारकली की शादी के लिए बरात मध्यप्रदेश के घाघीटोला से आई थी। शादी समारोह में शामिल होने आई गांव की 18 वर्षीय युवती बरातियों को खाना परोस रही थी। दूसरे दिन सुबह उक्त युवती विवाह स्थल से आधा किलोमीटर दूरी पर एक पेड़ के समीप बेहोश पड़ी मिली थी। उसके सिर, गले और चेहरे में चोट के निशान मिले थे। युवती को बेहोशी की हालत में बिहारपुर चिकित्सालय ले जाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे मध्यप्रदेश के अस्पताल ले जाया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की हत्या किया जाना पाया गया। इसके बाद चांदनी बिहारपुर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 120बी, 201 के तहत अपराध दर्ज किया था। सूरजपुर एसपी इंदिरा कल्याण एलिसेना के निर्देश पर जांच में जुटी चांदनी बिहारपुर पुलिस ने घटनास्थल से मिले एक जूते के आधार पर संदेहियों से पूछताछ की। घटनास्थल से मिले सुराग और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिला अंतर्गत ग्राम बसौड़ा निवासी विनोद कुमार साह 18 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने बिहारपुर चांदनी थाना क्षेत्र के रहने वाले अपने 14 वर्षीय नाबालिग दोस्त के साथ युवती की हत्या करना स्वीकार किया।
0 ऐसे दिया था घटना को अंजाम
युवक ने पुलिस को बताया कि वे पंडो समाज की शादी देखने के लिए विवाह समारोह में गए थे। वे दोनों मोटरसाइकिल में मृतक 18 वर्षीय युवती एवं उसकी सहेली को छोड़ देने के नाम पर लेकर जंगल तरफ जा रहे थे। इस दौरान एक युवती वहां से भाग गई। उन्होंने मृतका के साथ अनाचार करने की कोशिश की। अनाचार का विरोध करने पर उन्होंने उस पर पत्थर से हमला कर दिया। युवती के बेहोश हो जाने पर दोनों आरोपी वहां से भाग गए। गंभीर रूप से घायल युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार साह और उसके नाबालिग दोस्त को धारा 302, 201, 363, 365, 34 के तहत गिरफ्तार कर लिया है।