Home » पटरी या ट्रेन के अंदर रील बनाने वालों की खैर नहीं, खाएंगे जेल की हवा, रेलवे ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़

पटरी या ट्रेन के अंदर रील बनाने वालों की खैर नहीं, खाएंगे जेल की हवा, रेलवे ने जारी किया आदेश

बिलासपुर। रेलवे बोर्ड द्वारा देशभर के जोन व मंडलों के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि रेल पटरियों या फिर ट्रेन के अंदर रील बनाने वालों पर सख्ती के साथ निपटा जाएगा। सोशल मिडिया में फेमस होने के चक्कर में जानलेवा स्टंड या फिर तरह-तरह की हरकत कर वीडियो पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई होगी।

जारी आदेश में कहा गया है कि यदि रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन में बाधा उत्पन्न करते हैं और यात्रियों को इससे असुविधा होती है तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसे सुरक्षित रेल परिचालन की दिशा में बाधा खड़ी करना और खतरे की श्रेणी में रखा गया है।

आरपीएफ की रहेगी नजर

रेलवे ट्रैक किनारे, ट्रेन के सामने, रेलवे कोच, ट्रेन के गेट के सामने और गुड्स ट्रेन के उपर खड़े होकर व चलती ट्रेन में वीडियो व रील बनाने वालों पर आरपीएफ की नजर रहेगी।

सुरक्षित रेल परिचालन में बाधा

देखा जा रहा है कि सुरक्षित रेल परिचालन में रील बनाने वाले बड़ी बाधा खड़ी कर रहे हैं। रेल पटरियों पर सामान रखकर भी वीडियो शूट कर रहे हैं। ऐसे में सैकड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। लिहाजा रेलवे बोर्ड ने ऐसे लोगांे के खिलाफ कड़ा रूख अपनाने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार यदि रील बनाने वाला किसी तरह की बाधा उत्पन्न करता है तो उस पर एफआईआर भी दर्ज होगा।

क्यों लिया रेलवे ने निर्णय

सोशल मिडिया में यंगस्टर्स द्वारा एक खतरनाक स्टंड करते हुए रील अपलोड किया गया है। इसके वायरल होने के बाद रेलवे ने इसे गंभीरता से लिया है। वीडियो में युवा चलती ट्रेन के अलावा पटरियों पर स्टंड करते नजर आ रहे हैं। सेल्फी लेते समय युवा ट्रेन के करीब आ रहे हैं। इसके चलते हादसा भी हुआ है। इस पर अब आरपीएफ व जीआरपी साझा अभियान चलाएगी।