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छत्तीसगढ़ रायपुर

बाइक से घूम-घूमकर बेच रहे थे गांजा, तीन तस्कर गिरफ्तार

रायपुर। दोपहिया वाहन में घूम-घूमकर गांजा बेचने वाले 3 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा मंदिर हसौद और देवेन्द्र नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपियों के खिलाफ मंदिर हसौद और देवेन्द्र नगर थाना में नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार 6 जनवरी को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना मिली थी कि थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत रेल्वे स्टेशन माल गोदाम के पास दोपाहिया वाहन क्रमांक सीजी 04 एम.जी. 5064 में सवार दो लड़के अपने पास गांजा रखे हैं तथा बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये वाहन एवं हुलियों के व्यक्तियों की पतासाजी करते हुए वाहन एवं व्यक्तियों को चिन्हाकिंत कर पकड़ा गया।

पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम करण यादव 22 वर्ष निवासी नवीन चौक मंदिर हसौद एवं अनिल महेश्वरी ऊर्फ चाकू 22 वर्ष निवासी रीको रोड कन्या शाला के पास मंदिर हसौद थाना मंदिर हसौद का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके दोपहिया वाहन की डिक्की की तलाशी ली तो डिक्की में मादक पदार्थ गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा दोनों आरोपियो को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 किलो 76 ग्राम गांजा एवं बिक्री रकम 410 रूपया कुल कीमती लगभग 17,100/- रूपये तथा घटना से संबंधित 2 नग मोबाईल फोन एवं पल्सर मोटर सायकल क्रमांक सीजी 04 एम.जी. 5064 को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

इसी प्रकार एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना देवेन्द्र नगर क्षेत्रान्तर्गत शास्त्री नगर स्थित छत्तीसगढ़ भोजनालय के पास अपने एक्टीवा वाहन क्रमांक सी.जी. 04 एल.बी. 8744 में गांजा रखकर बिक्री करते आरोपी अमर सारथी उर्फ छोटू 27 साल निवासी शास्त्री नगर फोकटपारा लाल चौक के पास थाना देवेन्द्र नगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 900 ग्राम गांजा तथा बिक्री रकम 500 रू जुमला कीमती लगभग 18,000 रू तथा घटना से संबंधित एक्टीवा वाहन क्रमांक सी.जी. 04 एल.बी. 8744 जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में  धारा 20बी नारकोटिक एक्टएक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है।