सूरजपुर में कलेक्टर कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा में पदस्थ मानचित्रकार सुरेश कुमार शुक्ला एवं जिला संयुक्त कार्यालय में पदस्थ लिपिक हंस कुमार राजवाड़े पर निलंबन की गाज गिरी है। पैसों के लेनदेन का वीडियो वायरल होने पर कलेक्टर ने निलंबन की कार्यवाही की है।
यह छत्तीसगढ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 3 (एक) (दो ) ( तीन ) के विपरीत होने से सुरेश कुमार शुक्ला, मानचित्रकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला सूरजपुर में नियत किया गया है। एक अन्य मामले में लटोरी कार्यालय में पदस्थ लिपिक हंस कुमार राजवाड़े को कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उप तहसील पिलखा में अटैच कर दिया है।