अंबिकापुर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विलास भोस्कर ने शस्त्र रखने और जमा करने के नियमों का उल्लंघन करने वाले दो लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित और नौ लोगों का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से उक्त दोनों का लाइसेंस आगामी आदेश पर्यंत निलंबित किया गया है।
वहीं अनिल कुमार पांडेय निवासी महामाया रोड की ओर से प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया। इस कारण अनिल पांडेय को जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
इसी तरह श्रीमती पांडेय निवासी ब्रह्मपारा, कमल अग्रवाल निवासी आजाद वार्ड नवापारा, अभिजीत सिंह निवासी खलिबा, अरविंद कुजूर निवासी गांधी चौक, अमितेश निवासी सत्तीपारा, मंजीत सिंह निवासी महामाया रोड, अमरदीप सिंह निवासी महामाया रोड और मथुरा प्रसाद निवासी आटा चक्की बनारस रोड द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही शस्त्र जमा किए जाने को लेकर अवगत कराया गया।
शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाए जाने पर उक्त सभी को जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।