सुकमा । नाबालिग को शादी का झांसा देकर हवस का शिकार बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पिछले महीने थाना पोलमपल्ली क्षेत्र के ग्रामीण महिला द्वारा थाना पोलमपल्ली में नाबालिग को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर भगाकर ले जाने के संबंध में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना पोलमपल्ली में अपराध क्रमांक 06/2023 धारा 363 भादवि. प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण के संवेदनशीलता को देखते हुये अपहृता की पता – साजी व आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय किरण चव्हाण, अति. पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, अति. पुलिस अधीक्षक, आकाश मरकाम, अति. पुलिस अधीक्षक गौरव मण्डल के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी दोरनापाल निशांत पाठक, उप पुलिस अधीक्षक पारूल खण्डेलवाल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पोलमपल्ली निरीक्षक अमोल खलखो के नेतृत्व मे विशेष टीम गठित किया गया।
विवेचना के विशेष टीम द्वारा सायबर सेल के माध्यम से मोबाईल टॉवर लोकेशन से ज्ञात हुआ कि नाबालिग अपहृता को प्रभात विश्वास पिता प्रशांत विश्वास उम्र 19 वर्ष साकिन एम. व्ही. 62 जिला मलकानगिरी (ओड़िशा)के द्वारा बहला-फुसला कर भगा कर ले गया है।
नाबालिग अपहृता के परिजनों के साथ थाना पोलमपल्ली पुलिस की सुझबुझ व सतर्कता से दिनांक 06.12 2023 को आरोपी एवं नाबलिग अपहृता दोनों को तिरूपति (तामिलनाडु) पकड़ा गया। आरोपी व अपहृता दोनों को थाना पोलमपल्ली लाकर कर पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपहृता को शादी का झांसा देकर व बहला-फुसला कर किराये के मकान में रख कर अनेकों बार शारीरिक संबंध बनाना बताया गया।
जिस पर उक्त प्रकरण में धारा 366 (क) (ख), 376 (2) (ढ) भादवि. एवं 4, 5 (ठ) (ड़) (ढ़) / 6 पॉक्सो अधिनियम जोड़ा गया । अपहृता का परिजनों की सहमति से डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया तथा आरोपी का भी डॉक्टरी मुलाहिजा करवाया गया। जिसमें आरोपी प्रभात विश्वास पिता प्रशांत विश्वास के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर दिनांक 08.12.2023 को आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 09.12.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।