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दिल्ली-एनसीआर

मालवाहक जहाज डूबने का मामलाः हाईकोर्ट पहुंची CBI, दाखिल किया हलफनामा

नई दिल्ली । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ओडिशा हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि ओडिशा सरकार ने पारादीप तट पर 2009 के मंगोलियाई मालवाहक जहाज की जांच के लिए ‘अनापत्ति’ देने के उसके दो अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है।

सीबीआई ने एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में मंगलवार को हलफनामा दायर किया, जिसमें देश की प्रमुख जांच एजेंसी द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने पर ओडिशा सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को दो सप्ताह बाद फिर से सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया है।

केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय की सिफारिशों के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू करने के लिए ओडिशा सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था। लेकिन राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके कारण आरटीआई कार्यकर्ता प्रदीप कुमार प्रधान को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

0 यह है घटना
चालक दल के 27 सदस्यों और 23,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क को लेकर जा रहा मंगोलियाई मालवाहक जहाज ‘एम वी ब्लैक रोज’ नौ सितंबर 2009 को रहस्यमयी परिस्थितियों में पारादीप बंदरगाह से पांच किलोमीटर दूर डूब गया था। तटरक्षक बल ने नौका के एक इंजीनियर को छोड़कर चालक दल के सभी सदस्यों को बचा लिया था।

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