नई दिल्ली । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ओडिशा हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि ओडिशा सरकार ने पारादीप तट पर 2009 के मंगोलियाई मालवाहक जहाज की जांच के लिए ‘अनापत्ति’ देने के उसके दो अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है।
मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को दो सप्ताह बाद फिर से सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया है।
केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय की सिफारिशों के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू करने के लिए ओडिशा सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था। लेकिन राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके कारण आरटीआई कार्यकर्ता प्रदीप कुमार प्रधान को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।