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दिल्ली-एनसीआर

CBI को मिली मुख्यमंत्री केजरीवाल पर केस चलाने की अनुमति, दुर्गेश पाठक पर भी चलेगा मामला

नई दिल्ली।  शुक्रवार को सीबीआई ने दिल्ली की एक कोर्ट को जानकारी दी कि उसे दिल्ली शराब नीति मामले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है।

सीबीआई ने यह जानकारी विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दी गई, जिन्होंने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त के लिए तय की है। इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त को समाप्त होने वाली है। अदालत ने 12 अगस्त को सीबीआई को मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया था।

सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका-  बता दें कि इससे पहले केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिला। उनकी जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई। सीबीआई ने अदालत से जवाब देने के लिए एक हफ्ते का और समय मांगा है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। इसके साथ ही केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केवल एक याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया है और यह गुरुवार रात आठ बजे उन्हें दिया गया।

अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वे एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की। शीर्ष अदालत ने मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से 14 अगस्त को इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।