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कोर्ट का आदेश: दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आंकड़े एकत्र करें केंद्र सरकार

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह समाज के अन्य वर्गों के लिए शुरू की गई योजनाओं की तुलना में विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आंकड़े एकत्र करे। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया, जिसमें उस कानून (दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016) को लागू करने की मांग की गई थी। जो दिव्यांग लोगों को समान सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत अन्य लोगों की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक सहायता प्रदान करता है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से छह सप्ताह के भीतर आंकड़े एकत्र करने और एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। पीठ में जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। शीर्ष अदालत ने 25 सितंबर को दिल्ली स्थित संगठन भूमिका ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अदालत ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी से मामले में सुप्रीम कोर्ट की सहायता करने का अनुरोध किया था।

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