नई दिल्ली। मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक यूक्रेनी महिला को अपने पांच वर्षीय बेटे के साथ अपने मूल देश वापस जाने की अनुमति दे दी। बच्चे को रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उसका पूर्व पति भारत ले आया था।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर और अमित बंसल की खंडपीठ ने पारिवारिक अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर अखिलेश कुमार गुप्ता (पिता) द्वारा दायर संरक्षकता याचिका को खारिज कर दिया था।