नई दिल्ली। संसद भवन परिसर में धक्कामुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर ली थी जिसे शुक्रवार को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। यह मामला भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज, हेमंग जोशी और अनुराग ठाकुर की शिकायत पर संसद मार्ग थाने में दर्ज किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने ये जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। साथ ही लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR की सूचना भी दे दी गई है। क्राइम ब्रांच अब लोकसभा सचिवालय से सीसीटीवी फुटेज के लिए बात करेगी। इसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। क्राइम ब्रांच इस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ कर सकती है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस- बीजेपी की शिकायत के बावजूद हत्या के प्रयास के आरोप वाली धारा में राहुल गांधी पर केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने BNS की धारा 115 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 यानी स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 यानी दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम, धारा 131 यानी आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 351 यानी आपराधिक धमकी और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। राहुल गांधी को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
कांग्रेस ने भी पुलिस में की शिकायत- संसद में धक्का- मुक्की मामले में कांग्रेस ने भी बीजेपी सांसदों के खिलाफ पार्लियामेंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में बीजेपी सांसदों पर जानबूझकर रास्ता रोकने और धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने शिकायत की है कि मल्लिकार्जुन खरगे को जानबूझकर धक्का देकर गिराया गया है। इसकी वजह से उनके दोनों घुटनों में चोट आई है। खरगे के साथ हुई बदसलूकी को लेकर एससी/एसटी एक्ट भी लगना चाहिए।