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दिल्ली-एनसीआर

कोचिंग सेंटर्स पर शिकंजा : सरकार की नई गाइडलाइंस तय, 16 साल से कम होने पर नहीं होगा छात्र का नामांकन, जानें और क्या…

नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए देशभर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सभी कोचिंग संस्थानों को फीस को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिसके तहत कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मनमानी फीस नहीं ले सकेंगे। सभी इंस्टीट्यूट्स को अपनी फीस तय करनी होगी साथ ही एडमिशन को कैंसिल करने पर छात्र को पूरी फीस 10 दिन के अंदर लौटानी पड़ेगी।

गाइडलाइन्स के अनुसार अब कोचिंग सेंटर्स को भ्रामक वादे करना मना है। इसके अलावा, अगर कोई कोचिंग सेंटर अच्छे नंबरों की गारंटी देने का दावा करती है तो इस पर भी पाबंदी लगाई गई है। ये नियम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स के लिए लागू होंगे, जिसमें JEE, NEET, CLAT जैसी प्रमुख परीक्षाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने देशभर में कोचिंग सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुधारने के लिए पहल की है। अब नए और मौजूदा कोचिंग सेंटर्स को तीन महीने के भीतर नए निर्देशों के अनुसार पंजीकृत करना होगा।

0 ट्यूटर्स ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले नहीं होंगे अच्छे नंबर और रैंक की गारंटी नहीं दे सकते
0 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट नहीं कर सकते
0 इनरोलमेंट सेकेंड्री स्कूल एग्जाम के बाद ही किया जाएगा
0 हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी, बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, रसीद देनी होगी
0 तय समय पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन में बची फीस वापस करनी होगी
0 काउंसलिंग सिस्टम बगैर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा
0 बच्चों के मेंटल स्ट्रेस पर ध्यान रखना होगा, अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा
0 गाइडलाइंस फॉलो न करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा
0 ज्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा