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सड़क दुर्घटना को अंजाम देने के बाद भागा तो खैर नहीं, इतने साल की होगी सजा

नई दिल्ली। सड़क दुर्घटना को अंजाम देने के बाद भाग जाने वालों पर केंद्र सरकार ने लंबी सजा का प्रावधान किया है। वहीं हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर कुछ राहत मिल सकती है।

दरअसल मोदी सरकार ने सड़क दुर्घटना को अंजाम देने के बाद  भाग जाने वाले लोगों के लिए एक सख्त कानून बनाया है, जो जल्द ही लागू होने वाला है। अब सड़क दुर्घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग नहीं सकता है। ऐसा करने वालों पर सजा का प्रावधान किया गया है। इससे जुड़ा कानून लोकसभा से पास हो गया है।

दरअसल, नए कानून के मुताबिक सड़क दुर्घटना करके भागने पर 10 साल की सजा होगी। हालांकि नए कानून में कुछ राहत के भी प्रावधान हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को इस नए कानून की जानकारी लोकसभा में दी है।

गौरतलब है ‎कि पहले आईपीसी की धारा 104 के तहत सड़क दुर्घटना के दौरान लापरवाही से मौत या फिर जल्दबाजी या लापरवाही से हुई मौत के अपराध में 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था। अब नए कानून को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है और अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से यह कानून बन जाएगा।

लोकसभा ने औपिनवेशिक काल से चले आ रहे तीन आपराधिक कानूनों के स्थान पर सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों को बुधवार को मंजूरी दे दी। सदन ने लंबी चर्चा और गृहमंत्री अमित शाह के विस्तृत जवाब के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को ध्वनमित से अपनी स्वीकृति दी। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान की जगह पर लाये गए हैं।