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दिल्ली-एनसीआर

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महाकुंभ भगदड़ का मामला, VIP मूवमेंट सीमित रखने सहित जनहित याचिका में रखी गई ये मांगें

Mahakumbh 2025 : प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें भगदड़ को लेकर रिपोर्ट तलब करने की मांग की गई है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई है। बता दें कि इस भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। जबकि कई घायल हुए हैं।

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं। याचिका में कुंभ मेला क्षेत्र में सभी राज्यों के सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई है जिससे गैर हिन्दी भाषी लोगों को सुविधा मिल सके।

याचिका में मांग की गई है कि ऐसे आयोजनों में वीआईपी मूवमेंट सीमित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा स्पेस आम आदमी के लिए रखा जाए। याचिका में बड़े धार्मिक आयोजनों में भगदड़ से बचने और लोगों को सही जानकारी देने के लिए देश की प्रमुख भाषाओं में डिस्पले बोर्ड लगाने, मोबाइल, व्हाट्सएप पर राज्यों द्वारा अपने तीर्थयात्रियों को जानकारी दिए जाने की मांग की गई है।

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