नई दिल्ली। प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मिली राहत बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निचली अदालत और हाईकोर्ट ने इस मामले में अजय मिश्रा टेनी को बरी करने का फैसला सुनाया है। हम हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है और इस मामले को लगभग 23 साल बीत चुके हैं। प्रभात गुप्ता के भाई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया।
बता दें साल 2000 में प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी और साल 2004 में ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में टेनी को बरी किया था। अजय मिश्रा के साथ सुभाष मामा, शशि भूषण, पिंकी और राकेश डालू को भी इस हत्याकांड में हाईकोर्ट से राहत मिली थी।
साल 2000 में प्रभात गुप्ता की उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सरे बाजार में घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रभात गुप्ता समाजवादी पार्टी के युवा नेता थे और अजय मिश्रा टेनी बीजेपी से जुड़े थे। इस हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी समेत चार लोगों को नामजद किया गया था।