नईदिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में जीती गई दो सीटों में से एक से दो सप्ताह के भीतर इस्तीफा देना होगा। पूर्व लोकसभा महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी अचारी ने बताया कि जो भी उम्मीदवार दो सीटों से जीतता है, उसे चुनाव परिणाम के 14 दिनों के भीतर एक सीट छोड़ऩी पड़ती है। 17वीं लोकसभा के भंग होने के बाद भी गांधी मौजूदा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा भेज सकते हैं, क्योंकि 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होने तक वह पद पर बने रहेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा नई लोकसभा के गठन के लिए सदन को भंग करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह स्वीकार करने के बाद पांच जून को 17वीं लोकसभा भंग हो गई है। आचारी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली होने की स्थिति में सदस्य चुनाव आयोग को इस्तीफा भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सदस्य दो सीटों में से एक से इस्तीफा नहीं देता है, तो उसे दोनों सीटें खोने का खतरा होता है। नई लोकसभा में कांग्रेस की सीटें 99 हैं, जिसमें राहुल गांधी की वायनाड और रायबरेली दोनों सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग लोगों को दो सीटों से चुनाव लड़ऩे से रोकने के लिए कानूनों में संशोधन करने के लिए सरकार से मांग की थी। आयोग ने कहा था कि उपचुनाव की आवश्यकता वाली सीट खाली करने वाले उम्मीदवार से राज्य के खजाने में उचित राशि जमा कराने का प्रविधान किया जाए।