नई दिल्ली । स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट से सोमवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बिभव कुमार तीस हजारी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
बिभव के वकील कोर्ट में बताया कि ‘आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते’ कहते हुए स्वाति मालीवाल अंदर घुस आई। इसके बाद पीए बिभव ने पूछा कि किसके निर्देश पर उसे अंदर आने की इजाजत मिली है। बिभव का ये पूछना बनता है क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर जवाबदेही उसकी भी है।
बिभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल जब बाहर आ रही थीं। वो सामान्य थीं। उन्हें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही थी। स्वाति के साथ अगर कुछ गलत सच में हुआ था तो उन्होंने उसी दिन शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। क्यों तीन दिन बाद उन्होंने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई।
बिभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो एक महिला के अधिकारों से बखूबी वाकिफ है। अगर उनके किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ था तो उन्हें तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। जाहिर है, तीन दिन बाद जो एफआईआर दर्ज कराई गई है। वो उन्होंने काफी सोच समझकर यह फैसला लिया है।