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दिल्ली-एनसीआर

इन कर्मियों को मिलेगी 42 दिन ज्यादा छुट्टी, सरकार ने जारी की नई लीव पाॅलिसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार कर्मचारियों पर मेहरबान नजर आ रही है। अब कर्मियों को 30 दिन नहीं बल्कि 42 दिन का आकस्मिक अवकाश मिल सकेगा। हालांकि सरकार ने न्यू लीव पाॅलिसी में शामिल होने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी हैं। जो कर्मचारी सरकार की शर्तों को पूरा करेगा उसे ही न्यू लीव पाॅलिसी में शामिल किया जाएगा।

दरअसल सरकार अंगदान को बढ़ावा देना चाहती है। इसी को ध्यान मंे रखते हुए न्यू लीव पाॅलिसी डिजाइन की गई है। इसके तहत जो भी केंद्रीय कर्मचारी अंगदान करेगा, उसे 42 दिनों की आकस्मिक छुट्टी मिल सकेगी। सरकार के नाॅटिफिकेशन के अनुसार यदि कोई भी कर्मचारी शरीर का कोई भी अंग दान करता है तो उसे बड़ी सर्जरी माना जाएगा। इसी वजह से कर्मचारी को 42 दिन की अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी।

0 कितने दिनों की मिलती है इमरजेंसी लीव
नियमों के अनुसार किसी कैलेंडर ईयर में कर्मचारियों को इमरजेंसी लीव के तौर पर 30 छुट्टियां दी जाती हैं। इसके अलावा अब इस नई लीव पाॅलिसी के तहत केंद्र सरकार के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के बीच अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिनों का स्पेशल लीव दी जाएगी। इसके लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं। यह नई लीव पाॅलिसी अप्रैल के महीने से ही लागू हो चुकी है। हालांकि इस नई लीव पाॅलिसी से जुड़ा यह नियम रेलवे के लिए काम करने वाले और आॅल इंडिया सर्विस के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।