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ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, अभी नहीं लागू होगा हिट एंड रन कानून

नई दिल्ली। देशभर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे। वे ट्रक ड्राइवरों से काम फिर से शुरू करने की अपील करेंगे। भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में10 साल की सज़ा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आजविस्तृत चर्चा की। सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार-विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने-अपने कामों पर वापस लौट जाएं। अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा की हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।