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चेक बाउंस मामले में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा दोषी करार, गैर जमानती वारंट जारी

मशहूर फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को मुंबई की एक अदालत ने लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है।  उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया है।

अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाने के लिए मंगलवार (21 जनवरी) की तारीख तय की थी, जो फिल्म निर्माता द्वारा अपनी आगामी फिल्म सिंडिकेट की घोषणा करने से एक दिन पहले की बात है। अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध के लिए वर्मा को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

वर्मा के लिए यह सजा ऐसे समय में आई है, जब वह अपनी नई परियोजना सिंडिकेट का अनावरण करने वाले थे। यह मामला सात साल से लंबित है, जो एक वित्तीय विवाद के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसका समापन इस सप्ताह के फैसले में हुआ। विवादास्पद फिल्मों में माहिर वर्मा ने अभी तक अदालत के फैसले के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है।

क्या है पूरा मामला-  यह मामला श्री नाम की कंपनी द्वारा महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से 2018 में राम गोपाल वर्मा की फर्म के खिलाफ दायर की गई शिकायत से शुरू हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राम गोपाल वर्मा द्वारा जारी किया गया चेक कम राशि के कारण बाउंस हो गया था। जून 2022 में निदेशक को व्यक्तिगत मुचलका और 5000 रुपये की सुरक्षा जमा राशि प्रदान करने के बाद जमानत दे दी गई थी। मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत कोई ‘सेट-ऑफ’ नहीं होगा, क्योंकि राम गोपाल वर्मा मुकदमे के दौरान हिरासत में नहीं थे। कई सुनवाई और कानूनी कार्यवाही के बाद अदालत ने फिल्म निर्माता के खिलाफ फैसला सुनाया और कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

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