हरियाणा। हिसार में यू-ट्यूब कॉमेडियन और कलाकार दर्शन को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म और फर्जी दस्तावेज बनाकर शादी करने का दोषी ठहराया है। पीड़िता की मां ने सितंबर 2020 में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। दर्शन ने पीड़िता को यू-ट्यूब चैनल पर हिरोइन बनाने का झांसा दिया था। आरोपी को 13 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
पुलिस को दी गई शिकायत में जिले के एक गांव में रहने वाली किशोरी की मां ने बताया था कि आरोपित दर्शन यू-ट्यूब पर कॉमेडी वीडियो बनाता था। उसने मेरी बेटी को यू-ट्यूब चैनल पर हिरोइन बनाने का झांसा दिया। उसने कहा कि वह अपने चैनल पर हिरोइन बना देगा।
बेटी किशोरी होने के कारण उसके चाल को समझ नहीं सकी। 21 सितंबर 2020 को दर्शन ने मेरी बेटी के पास फोन कर कहा कि एक वीडियो की शूटिंग करनी है, जिसमें वह हिरोइन बनेगी। उसके बाद बेटी उसके घर चली गई। वह बेटी को बाइक पर बैठा कर कहीं ले गया। उसके बाद कहा कि शूटिंग चंडीगढ़ में होगी। फिर वह बेटी को चंडीगढ़ ले गया। वहां एक होटल में ले गया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
स्कूल से दस्तावेज लेकर किया फर्जीवाड़ा
पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपित ने बेटी के स्कूल से उसके उम्र से संबंधित दस्तावेज लिए। उसके बाद उस आरोपित ने बेटी के दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर बेटी की उम्र 19 साल करवा ली और हाईकोर्ट में दस्तावेज पेश कर शादी कर ली।
शादी करने के बाद शहर के पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर सुरक्षा की गुहार लगाई। बाद में पुलिस ने बेटी को बरामद किया। पुलिस ने किशोरी की मेडिकल जांच करवाई थी।
यू- ट्यूब पर काफी पॉपुलर है दोषी
दोषी करार दिए गए दर्शन ने यू-ट्यूब पर अपना चैनल बनाया है। दोषी की हाइट तीन फुट तीन इंच है। यू-ट्यूब पर उसकी कई कॉमेडी वीडियो मौजूद है। यू-ट्यूब पर दोषी द्वारा डाली गई वीडियो काफी चली भी है। यू-ट्यूब पर दोषी काफी प्रसिद्ध है।