Home » गांजा तस्करों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने सुनाया फैसला
छत्तीसगढ़ जांजगीर-चांपा देश

गांजा तस्करों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने सुनाया फैसला

चांपा-जांजगीर। गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश जांजगीर-चांपा द्वारा 20-20 वर्ष के कारावास एवं 2-2 लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

राजस्व आसूचना निर्देशालय रायपुर को 18 फरवरी 2020 को सूचना मिली थी कि एक ट्रेलर क्रमांक पीबी 12 क्यू 7045 में 8 किलो 37 ग्राम अवैध गांजा सुनकी आंध्रप्रदेश से चांपा होते हुए लखनऊ उत्तर प्रदेश की ओर ले जाया जा रहा है। एक महिन्द्रा स्कार्पियो एसयूबी यूपी 70 डीएम 2656 के द्वारा ट्रेलर चालक को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। ट्रेलर में गांजा को छिपाकर रखने की भी जानकारी दी गई। जिस पर राजस्व आसूचना निर्देशालय ने दल का गठन कर सीजीएसटी कोरबा के अधिकारी को कार्रवाई के लिए बताए हुए स्थान पर भेजा गया। टीम ने घटोली चौक चांपा के पास पहले स्कार्पियो को रोका, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे। इसमें एक रविशंकर मिश्रा वाहन चला रहा था और सीट पर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी अजय पांडेय बैठा था और ट्रेलर को रास्ता दिखा रहा था। कुछ देर बाद ट्रेलर भी आता दिखा, जिसे फरीद कोट पंजाब निवासी धरम सिंह पिता जरनैल सिंह चला था। इस वाहन को रोककर तलाशी ली गई तो इसके पिछले हिस्से में ट्राली के बेस में केवीटी बनी हुई थी। जिसमें कुल 9 ट्रे निकली। इसमें से 8 ट्रे में गांजा के पैकेट से भरा था। कुछ पैकेट टूल बाक्स में भी छिपाकर रखा गया था। जांच टीम ने गांजा को जब्त किया। तौल करने पर गांजे का वजन 8 किलो 37 ग्राम मिला।

उक्त गांजे का सेम्पल रासायनिक परीक्षण के लिए शासकीय अफीम एवं छारोद कारखाना नीमच मध्यप्रदेश भेजा गया। जिसका परीक्षण पश्चात गांजा धनात्मक होना पाया गया। आरोपियों का बैंक ट्रांजेक्शन एवं मोबाईल द्वारा काल डिटेल, सीडीआर की भी जांच की गई। संपूर्ण विवेचना पश्चात राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा माननीय न्यायालय एनडीपीएस चांपा-जांजगीर के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय विशेष न्यायाधीश जून एनटीपीएस जांजगीर द्वारा आरोपी अजय पांडेय पिता शिवशंकर पांडेय निवासी प्रतापगढ़ उत्तरप्रदेश, धरमसिंह पिता जनरैल सिंह निवासी फरिदकोर्ट पंजाब एवं वाहन मालिक बलविंदर सिंह पिता दलवीर सिंह निवासी विथवान गुरूदासपुर पंजाब को दोषी पाया। माननीय न्यायालय ने तीनों आरोपी को 20-20 साल का कठोर कारावास एवं दो-दो लाख का अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से शशिकला जांगड़े विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस जांजगीर ने पैरवी की।