जांजगीर-चांपा। चरित्र शंका पर लकड़ी के बेट और कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी पति सम्पत सारथी को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए अजीवन कारावास की सजा और 5 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। मामला शिवरीनारायण थाना क्षेत्र का है।
शिवरीनारायण थाने में चितरेखा सारथी ने 6 जनवरी 2023 को सूचना दी कि शाम 3 बजे उसकी बहन सुलेखा सारथी को उसके पति सम्पत सारथी चरित्र शंका को लेकर कुल्हाड़ी और लकड़ी डंडा से मारपीट कर हत्या कर दिया है जिससे सिर और गर्दन पर चोट के निशान हैं। थाने में धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी सम्पत सारथी को गिरफ्तार कर जेल भेज गया था। जिला न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने सम्पत सारथी को दोषी करार देते हुए अजीवन कारावास की सजा और 5 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास का आदेश जारी किया है।